प्रेस नोट दिनांक20.02.2020
5000 रूपये का ईनामी आरोपी पुलिस थाना एरोड्रम की गिरफ्त में।
वर्ष 2018 से धारा 420 भादवि. के अपराध में फरार चल रहा आरोपी एक ही मकान दो अलग-अलग व्यक्तियों को बेचकर ठगी की।
इंदौर शहर में हो रही अवैध मकान व प्लाटों पर कब्जे एवं ठगी संबंधी तथा धारा 420 भादवि. से संबंधित पेंडिग अपराधों के निराकरण कराये जाने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिये गये थे उक्त निर्देश के तारतम्य में काफी समय से लंबित धारा 420 भादवि. के प्रकरणों का निराकरण कराये जाने हेतु थाना प्रभारी एरोड्रम श्री अशोक कुमार पाटीदार को आदेशित किया गया ।
काफी समय से लंबित चल रहे धारा 420 भादवि. के अपराधों को गंभीरता से लिया जाकर अनुसंधान कराया गया। एवं फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु सूचना संकलन का कार्य किया गया जिसके फलस्वरूप मुखबिर द्वारा सूचना मिली की वर्ष 2018 से धारा 420 भादवि. में फरार चल रहा आरोपी अनील मिश्रा छोटा बागड़दा रोड़ पर खडे होकर किसी का इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुवें छोटा बागड़दा रोड़ विकास नगर चौराहा पहुंचे जहां पर आरोपी अनील मिश्रा खडा दिखा आरोपी द्वारा पुलिस को देखकर स्कीम नंबर 51 तरफ भागा जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकडा जाकर नाम पता पुछते उसने अपना नाम अनील मिश्रा पिता शिवमोहन मिश्रा उम्र 54 वर्ष निवासी 6 काबेरी नगर इंदौर का होना बताया। आरोपी के द्वारा काबेरी नगर स्थित मकान दो अलग-अलग लोगों को बेचकर धोखाधडी किये जाने पर आरोपी के विरूध्द वर्ष 2018 में धारा 420 .467.468 भादवि. का प्रकरण पंजीबध्द कर अनुसंधान में लिया गया था।
कायमी दिनांक से ही आरोपी फरार होकर अपने पते बदल बदलकर अन्यत्र निवास कर रहा था आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय इंदौर पेश किया गया है। आरोपी से अन्य मामलों में पुछताछ हेतु पुलिस रिमाण्ड लिया गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अशोक कुमार पाटीदार, सउनि. एम एल मीणा, आर. अरविन्द सिंह तोमर, आर. जितेन्द्र सांखला की सराहनीय भूमिका रही।