इंदौर
दिनांक 23 फरवरी 2020
नाबालिग को बहला- फुसलाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में, शादी का झांसा देकर करता रहा बलात्कार।
आरोपी के विरुद्ध धारा 363,366, 376 (2)(n) भादवी व 5 एल 6 पोस्को एक्ट के तहत कार्यवाही।
दिनांक 20 फरवरी 2020 थाना खजराना पर फरियादी (राकेश निवासी खजराना, इंदौर परिवर्तित नाम) द्वारा उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि उसकी 16 वर्ष 06 माह पुत्री दिनांक 19 फरवरी 2020 के शाम घर से बिना बताए कहीं चली गई है। जिसकी तलाश आसपास व रिश्तेदारों में करने पर नहीं मिली, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। उक्त पर से धारा 363 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दौराने विवेचना प्रकरण में अपहर्ता को दिनांक 21 फरवरी 2020 को दस्तयाब किया गया। जिसने अपने कथनों में बताया कि वह गणेश पिता राजू पाटिल उम्र 20 साल निवासी हवा बंगला इंदौर स्थाई निवासी खरगोन को विगत 4 वर्षो से जानती है। वह पहले उसके घर के पास रहता था तथा उससे अक्सर शादी का बोलता तथा दिनांक 19 फरवरी 2020 को गणेश उससे मिला तथा उससे बोला कि वह उससे शादी करेगा वह उसकी बातों में आ गई तथा गणेश उसे रतलाम ले गया जहां पत्नी बनाकर होटल में रखा तथा उसके साथ बिना सहमति के शारीरिक संबंध बनाएं।
पीड़िता के बयानों के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 376 (2)(n) भादवी 5 एल 6 पोस्को एक्ट का समावेश किया गया।
प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिर सूचना पर आरोपी गणेश को गिरफ्तार किया गया तथा जिसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही पूर्ण की गई।